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Cuttack कटक: ब्रिज एंड रूफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़े कथित रिश्वत मामले में ओडिशा उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बिष्णुपद सेठी को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया है कि वह 6 मई को होने वाली अगली सुनवाई तक सेठी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि ब्रिज एंड रूफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित एक बिल को पास करने के लिए सेठी ने 10 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार की थी।
इस साल की शुरुआत में सीबीआई ने अपनी जांच के तहत उनके आवास पर तलाशी ली थी। हालांकि एफआईआर में उनका नाम नहीं था, लेकिन सेठी ने एजेंसी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि सीबीआई की छापेमारी और उसके बाद की जांच गैरकानूनी थी और उन्होंने किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण मांगा। न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही की अध्यक्षता वाले उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान की और सीबीआई को आगे की कार्यवाही तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई शुरू करने से रोक दिया।
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